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Shahnawaz Hussain को कोर्ट से बड़ी राहत, 'झूठे मुकदमे' में 14 साल बाद आया फैसला

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Published : Apr 17, 2023, 6:06 PM IST

भागलपुर एसडीजेएम एक की कोर्ट के द्वारा 14 साल बाद पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, विधायक ई. शैलेंद्र समेत 4 लोगों को बड़ी राहत मिली है. चारों को बाइज्जत बरी करते हुए कोर्ट ने मामले को झूठा करार दिया. इसपर शाहनवाज ने कहा कि सत्यमेव जयते. सत्य की जीत होती है.

Shahnawaz Hussain acquitted
Shahnawaz Hussain acquitted

पटना: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिली है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत चार को एक झूठे मुकदमे में अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी अदालत ने झूठा करार दिया है.

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झूठे मुकदमे में 14 साल बाद आया फैसला: पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ ही दो अन्य बरी हुए हैं. उनमें से एक बरी होने वाले शख्स मंटू कुमार मोदी हैं जो कि दिव्यांग हैं और दूसरे का नाम है व्यास मिश्र. दोनों बिहपुर के झंडापुर के रहने वाले हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव के समय का पूरा मामला है. चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन BDO अरशद फिरोज ने 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था.

शाहनवाज हुसैन, विधायक ई. शैलेंद्र समेत 4 बरी: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ पान दुकानदार - दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि "सत्यमेव जयते. सत्य की जीत होती है." वहीं बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं."

'काफी देर से इंसाफ मिला': सोमवार को भागलपुर एसडीजेएम एक की कोर्ट के द्वारा राहत का फैसला सुनाए जाने पर शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने खुशी जाहिर की है. शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने कहा कि काफी देर से इंसाफ मिला है लेकिन बड़ी राहत महसूस हो रही है. इस मामले के सभी आरोपी अदालत के द्वारा बरी कर दिए गए हैं.

"अदालत ने केस को पूरी तरह झूठा माना है. करीब 14 साल चले इस झूठे मुकदमे की वजह से हमारे मुवक्किल को धन, समय की बर्बादी का नुकसान झेलने के साथ अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हुई."- भोला मंडल,शाहनवाज हुसैन के वकील

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