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बेल मिलने के बाद भी RJD सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई में हो रही देरी, ये है वजह

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Published : Apr 20, 2021, 4:37 PM IST

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन उनकी रिहाई में अभी और देरी हो सकती है. लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि रांची हाईकोर्ट कोविड-19 की वजह से शनिवार तक बंद हैं. इसलिए फिलहाल बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकता है. ऐसे में लालू के जेल से बाहर आने में अभी और देरी हो सकती है. देखिए ये रिपोर्ट.

पटना
पटना

पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन उनकी रिहाई में अभी और देरी हो सकती है. लालू के वकील प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि रांची हाईकोर्ट कोविड-19 की वजह से शनिवार तक बंद हैं. इसलिए फिलहाल बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकता है. अगर हाईकोर्ट में छुट्टी आगे बढ़ती है, तो बेल बॉन्ड भरने का समय भी और आगे बढ़ सकता है. ऐसे में लालू के जेल से बाहर आने में अभी और देरी हो सकती है.

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लालू की रिहाई में हो रही देरी
बता दें कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद जनवरी महीने में उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. फिलहाल उनका इलाज दिल्ली एम्स में ही चल रहा है. इस बीच 17 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन जमानत के लिए जब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा, तब तक रिहाई संभव नहीं है. ऐसे में लालू के वकील को इस बात का इंतजार है कि कब कोर्ट खुलता है और कब लालू यादव का बेल बॉन्ड भरा जाएगा.

इन शर्तों पर हाईकोर्ट ने दी जमानत

  • एक लाख का निजी मुचलका भरने का आदेश
  • 10 लाख जुर्माना जमा करने का दिया है निर्देश
  • 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का दिया आदेश
  • लालू प्रसाद को जमा करना होगा अपना पासपोर्ट
  • बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश
  • अपना पता और मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे

23 दिसंबर, 2017 से जेल में हैं लालू यादव
चारा घाटोला मामले में दोषी पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया था. जिसके बाद से अब तक वो लगातार जेल में ही हैं. हालांकि इस दौरान उनकी सेहत भी लगातार खराब रही. काफी समय तक वो रांची के रिम्स में भर्ती रहे. फिलहाल भी दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे है.

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आधी सजा होने पर मिली जमानत
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने सजा की करीब आधी अवधि यानी साढ़े तीन साल पूरे हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है. हालांकि, सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि उनको जमानत मिलनी चाहिए.

लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले
यहां आपको बता दें कि लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे थे. अबतक तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. आज चौथे मामले में भी उन्हें नियमित जमानत मिल गयी है. अब कुल चार मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है जिसपर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है.

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