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Tamil Nadu violence: पटना हाईकोर्ट में PIL दायर, सरकार से रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग

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Published : Mar 6, 2023, 4:17 PM IST

तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला (Tamil Nadu violence) तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि, अब स्थिति लगभग स्पष्ट हो गयी है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कोई घटना नहीं हुई थी. सब अफवाह था. लेकिन, बिहार के एक युवक ने पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर की है. पढ़िये, विस्तार से.

Patna High Court
Patna High Court

पटनाः तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है. अब इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की (PIL in Tamil Nadu violence case) गई है. 4 मार्च 2023 को दायर इस याचिका में दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को उठाया गया है. पटना हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका को इंजीनियर विजय प्रभात ने दायर की है.

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पलायन रोकने की मांगः दायर पीआईएल में बिहार सरकार से एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की मांग की है जिसमें बिहार में ही स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और शिक्षा जैसी चीजें उपलब्ध हो सके, ताकि बिहार के लोगों को बाहर ना जाना पड़े. बता दें कि बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जाता है. विपक्ष इस मुद्दे पर हमेशा सरकार को घेरते रहती है. सरकार भी दावा करती है कि पलायन को रोका जाएगा.

दूसरे राज्यों में दुर्व्यवहारः विजय प्रभात ने दायर याचिका के बारे में बताया कि बिहार के लोगों के साथ हमेशा दूसरे राज्यों में दुर्व्यवहार किया जाता है. बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले हमेशा सामने आता रहता है. फिलहाल तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है. जिसे लेकर पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है. उन्होंने चिंता जतायी कि बिहार के बाहर काम कर रहे लोगों को गाली के रूप में बिहारी कहा जाता है.

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क्या है मामलाः बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि तमिलानाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है. उन्होंने तो हत्या करने की बात भी कही. बाद में यह मामला तूल पकड़ने लगा. सड़कों से विधानसभा तक इसकी गूंज सुनायी दी. सरकार ने तमिलनाडु सरकार से बात की और अपनी एक टीम भी भेजी. इसके बाद पता चला कि यह मामला गलत है. गलत वीडियो के माध्यम से अफवाह फैलाया गया है.

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