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कटिहार के तत्कालीन SP के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, 8 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश

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Published : Sep 2, 2022, 3:18 PM IST

Updated : Sep 2, 2022, 5:44 PM IST

Patna High Court News
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कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ एम जैन के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को नजरअंदाज करने के बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर.

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ एम जैन (Siddharth M Jain SP of Katihar) के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट के आदेश देने के बाद भी एसपी सिद्धार्थ एम जैन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त रुख दिखाते हुए राज्य सरकार को कहा है कि सिद्धार्थ एम जैन को हर हाल में आने वाले 8 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए.

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तत्कालीन SP के खिलाफ अरेस्ट वारंट : दरअसल एसपी सिद्धार्थ एम जैन को मेघु दास और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए तलब किया गया था. मामला किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पूर्व और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश को नजरअंदाज करने का है. फिलहाल कोर्ट ने मेघु दास एवं अन्य की और से अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी, जिस दौरान कोर्ट के आदेश देने के बाद भी एसपी सिद्धार्थ एम जैन उपस्थित नहीं हुए.

डीएसपी और नगर थाना एसएचओ हुए उपस्थित: मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन समेत डीएसपी और नगर थाना के एसएचओ को 1 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में सुनवाई की थी. हालांकि सुनाई के दौरान एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन को छोड़ कर डीएसपी और नगर थाना कटिहार के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे.

राज्य सरकार ने दी जानकारी: सिद्धार्थ मोहन जैन को सुनवाई की जानकारी पहले से थी, इस बात का खुलासा खुद राज्य सरकार ने किया है. बता दें कि कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन की प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय गृह मंत्रालय में कर दी गई है. उन्हें 30 अगस्त को ही हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी गई थी. वहीं फिलहाल इस मामले पर 8 सितंबर 2022 को फिर से सुनवाई की जाएगी.

Last Updated :Sep 2, 2022, 5:44 PM IST
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