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पटना हाईकोर्ट ने एंटी बॉडीज टेस्ट मामले में लिया संज्ञान, 19 अक्टूबर को सरकार से मांगा जवाब

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Published : Oct 6, 2020, 10:43 PM IST

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पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एंटी बॉडीज टेस्ट अब तक शुरु न होने से गंभीरता से लिया है. अब तक मात्र सात लाख टेस्ट ही हुए हैं जो कि राज्य की आबादी को देखते हुए नगण्य हैं. इस मामले में राज्य सरकार से 19 अक्टूब तक जवाब मांगा है.

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी मामले में मंगलवार को सुनवाई किया. जिसमें एंटी बॉडीज टेस्ट अब तक शुरू नहीं होने से संज्ञान में लिया है. वहीं दिनेश कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा है.

अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि एंटी बॉडीज टेस्ट होने पर ही कोरोना की स्थिति का जायजा मिलता है. उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड मरीजों के जांच की रफ्तार बहुत धीमी है. अब तक मात्र सात लाख टेस्ट ही हुए हैं जो कि राज्य की आबादी को देखते हुए नगण्य हैं. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को 24 जुलाई को दिए गए विषय पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था.

वहीं, अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य के बारह करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी पीसीआर मशीन हैं. जिससे कोरोना का सही जांच हो सकता है. कोविड अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सभी जगह सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं. इस मामले पर 19 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी.

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