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हर्ष फायरिंग पर पटना हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

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Published : Sep 27, 2021, 10:31 PM IST

शादी समारोहों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार (State Government) को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.

Patna High Court News
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पटना: बिहार में शादी समारोहों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग (Indiscriminate Firing) कर मानव जीवन को खतरे में डालने पर दायर एक लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (State Government) को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हर साल बहुत सारे लोग शादी समारोहों में लाइसेंसी और बिना लाइसेंसी बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं.

याचिकाकर्ता ने वैशाली जिला स्थित चंडी धनुष में घटित ऐसी ही वारदात का हवाला देते हुए विवाह कार्यक्रमों में हवाई फायरिंग पर रोक लगाये जाने पर याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अन्दर जवाब देने के लिए कहा है. मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

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