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Corona Pandemic: हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- '18+ वालों को कितना लगा टीका'

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Published : Jun 1, 2021, 8:34 PM IST

patna high court
पटना हाई कोर्ट

कोरोना महामारी के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई ही. कोर्ट ने बिहार सरकार से कोरोना वैक्सीनेशन का रिपोर्ट मांगा है. इसके साथ ही राज्य सरकार को ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में बताने को कहा गया है.

पटना: बिहार में कोरोना महामारी के मामले पर मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना टीकाकरण के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है. कोर्ट ने पूछा कि 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र वालों को कितने वैक्सीन लगाए जा चुके हैं. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा गया है.

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कितना है ऑक्सीजन का उत्पादन
कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता बताने को कहा है. कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि राज्य में ऑक्सीजन का कितना उत्पादन होता है और उसे रखने की क्या व्यवस्था है. कहां से और कितने ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है.

राज्य सरकार ने कोर्ट से कोरोना महामारी से होने वाली मौत के संबंध में ब्यौरा पेश करने के लिए मोहलत मांगी है. इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि 30 जिलों इस मामले पर अंतरिम रिपोर्ट आ गई है. अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

गंगा में शव फेंके जाने के मामले में हुई सुनवाई
मंगलवार को कोर्ट में कोरोना मरीजों के शवों को गंगा नदी में फेंके जाने के मामले में भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अलग से रिट याचिका दायर करने का निर्देश दिया है.

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