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बिहार में वैक्सीनेशन के आंकड़ों से हाईकोर्ट असंतुष्ट, सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश

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Published : Jul 27, 2021, 2:21 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

बिहार में वैक्सीनेशन (Corona Vaccination In Bihar) के आंकड़ों को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने असंतोष जाहिर किया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी किया है.

पटना: बिहार में कोरोना (Corona cases In Bihar) महामारी के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की है. पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया है.

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कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि अब तक जितने लोगों का वैक्सीनेशन (Corona Vaccination In Bihar) हुआ है, उसमें से कितनों को दोनों डोज पड़े हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य में वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा है या नहीं. क्या वैक्सीन केंद्र सरकार से मांगने की आवश्यकता है.

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कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर (Third Wave Of Corona Virus) के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है. कोर्ट ने बताया कि राज्य में कितने पॉजिटिव मरीज हैं, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है. जुलाई महीने में कोरोना पॉजिटिव मरीज का प्रतिशत 0.005 बताया गया है, टेस्टिंग भी काफी कम हो रही है.

कोर्ट ने राज्य सरकार से जिलेवार विवरण मांगा है. इसके साथ ही ऑक्सीजन समेत बेड की संख्या का भी आंकड़ा मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा है कि करोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि राज्य में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है. साथ ही कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं. इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया गया था.

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बिहटा में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड आदि रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था. राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन जो हलफनामा दायर किया गया था उसे कोर्ट ने असंतोषजनक करार देते हुए फिर से हलफनामा दायर कर पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है.

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