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अर्द्धसैनिक बलों के 7052 पदों पर 4 जनवरी तक करें बहाली, पटना हाईकोर्ट का आदेश

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Published : Oct 13, 2022, 9:24 AM IST

Updated : Oct 13, 2022, 10:19 AM IST

एसएसबी के खाली बचे सीटों पर बहाली का आदेश
एसएसबी के खाली बचे सीटों पर बहाली का आदेश

पटना हाइकोर्ट ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के 7052 पदों पर चार जनवरी तक बहाली प्रक्रिया समाप्त करने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है. पढे़ं पूरी खबर...

पटना: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court Order On Vacancy Of SSB Jawans) ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के रिक्त पदों पर बहाली करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की बेंच ने यह आदेश दिया है. बताया जाता है कि कुल 7052 (CRPF, BSF, SSB, CISF And ITBP) के खाली पड़े 7052 पदों को चार जनवरी तक बहाल करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने एक साथ कई अवमानना वाले मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर तय तारीख तक बहाली की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई तो संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारियों पर होगी अदालती कार्रवाई: केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जनवरी 2015 को अर्द्धसैनिक बल के करीब 62390 सिपाहियों की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था. जिसके लिए आवेदकों ने कोर्ट में कार्रवाई किया था.

इस मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से वकील नित्यानंद मिश्रा ने कोर्ट को जानकारी दिया कि कोर्ट ने कहा कि 05 अप्रैल 2018 को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने जो भर्ती के लिए आवेदन निकाला था. जिसे अब तक पूरी तरह से प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है. इसी मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर आवेदकों के उम्मीदवारी पर विचार करें और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरु करें. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने हाइकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं की थी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मामले में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं करती है तो सारे अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated :Oct 13, 2022, 10:19 AM IST
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