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पटना हाईकोर्ट ने अमीन नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करने का दिया निर्देश

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Published : Jul 2, 2021, 2:00 AM IST

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने अमीन की नियुक्ति में मेधा सूची (Merit List) बनाने में धांधली को लेकर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने अमीन नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करने का निर्देश दिया. पढ़ें पूरी खबर...

High Court Amin
High Court Amin

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य में बहाल हो रहे अमीनो की नियुक्ति प्रक्रिया (Amin Recruitment Process) में मेधा सूची (Merit List) बनाने में धांधली की जांच करने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने आशीष प्रकाश व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमीन नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करने का जिम्मा केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के अध्यक्ष के एस द्विवेदी को दिया है.

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अमीन नियुक्ति में जांच के निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण के लिए अमीनो की बहाली में बनाए जा रहे मेधा सूची गड़बड़ी की जा रही है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे अमीन बहाली से संबंधित सारे जरूरी कागजात जांच के लिए उपलब्ध कराए जाए. आम शिकायत हैं कि कम अंक वालो को बहाल किया जा रहा है, जबकि अधिक अंक वालों बहाल नहीं किया जा रहा है.

जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आशीष प्रकाश व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने अमीन बहाली से जुड़े सभी कागजातों की जांच का आदेश केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी के. एस द्विवेदी को दिया है.

राज्य में विशेष सर्वेक्षण के लिए अमीनो की बहाली प्रक्रिया मेधा सूची बनाने में गड़बडी का आरोप हैं. साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि अमीन बहाली से संबंधित सारे कागजात जांच के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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हाई कोर्ट ने केंद्रीय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को 8 हफ्ते में जांच पूरी कर, एक सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

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