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नए मोटर व्हीकल एक्ट का कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने किया स्वागत, कहा- जागरूकता फैलाने की जरूरत

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Published : Sep 3, 2019, 4:53 PM IST

कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान की सुरक्षा होती है. दुपहिया चलाने वाले हेलमेट और चारपहिया चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिए सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं.

कांग्रेस नेता सदानंद सिंह

पटना: 1 सितंबर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट का विपक्ष भी स्वागत कर रहा है. कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का मानना है कि जिस तरह से आये दिन देश और राज्य में वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं. नए नियम के लागू होने सड़क दुर्घटना इसमें कमी होने की पूरी संभावना है.

बयान देते कांग्रेस नेता सदानंद सिंह

कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की. ईटीवी भारत से बातचीत में सदानंद ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान की सुरक्षा होती है. जिस तरह से नाबालिग और नासमझ लोग सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उससे दूसरों की जान को खतरा रहता है.

patna
1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू

जागरुकता फैलाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि दुपहिया चलाने वाले हेलमेट और चरपहिया चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिये सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. लेकिन अब जुर्माना देने के डर से वो इसका इस्तेमाल करेंगे. बता दें कि कई राज्यों में संशोधित मोटर वकील एक्ट नियम को लागू नहीं किया गया है. खास कर वैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है. इसपर सदानंद सिंह का कहना है कि नियम की जानकारी और जागरूकता व्यापक रूप से सरकार को फैलानी चाहिए.

Intro:1 सितंबर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट का विपक्ष भी स्वागत कर रही है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का मानना है कि नए मोटर वेहक़ील एक्ट में बढ़ाई गई जुर्माना राशि से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। सदानंद सिंह कहते हैं कि जिस तरह से देश और राज्य में वाहन से जुड़े दुर्घटना और मौतों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है । इस नियम के लागू होने के बाद इसमें कमी होने की पूरी संभावना है।


Body:उनका मानना है कि देश या राज्य की सरकार की पहली प्राथमिकता जनता के जान की सुरक्षा होती है। जिस तरह से नाबालिग और नासमझ लोग सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं उससे दूसरे के भी जान को काफी खतरा रहता है। दुपहिया चलाने वाले हेलमेट और चरपहिया पर चलने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे जुर्माना के डर से इसका इस्तेमाल करेंगे।


Conclusion:कई राज्यों में संशोधित मोटर वकील एक्ट नियम को नहीं किया गया है। खास करके वैसे राज्य जिनमें कांग्रेस की सरकार है। सदानंद सिंह का मानना है कि नियम की जानकारी और जागरूकता व्यापक रूप से सरकार को फैलानी चाहिए।
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