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'94 हजार शिक्षकों की बहाली पर कोई रोक नहीं, केवल नियुक्ती पत्र देने पर लगी है रोक'- शिक्षा विभाग

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Published : Jul 2, 2020, 3:20 PM IST

शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने केवल 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने बहली पर रोक नहीं लगाई है. इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होनी चाहिए.

पटना: बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है. इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर जारी करने पर रोक लगाई है. ना कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है. शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

14 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने केवल 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने बहली पर रोक नहीं लगाई है. इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होनी चाहिए. अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहें. अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरा करावाएगी.

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पटना हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई
बता दें कि पटना हाइकोर्ट में नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मामले पर सुनवाई की थी. उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. लेकिन गुरूवार को शिक्षा विभाग ने इस मामले को साफ करते हुए कहा कि कोर्ट ने केवल नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है. बाहली प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

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