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नगर निकाय चुनाव में EBC आरक्षण मामलाः अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने नवीन कुमार आर्य

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Published : Oct 19, 2022, 10:21 PM IST

नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है. इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमलावर है. इस बीच राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ले ली. पटना हाई कोर्ट में अति पिछड़ा आयोग बनाने का आश्वासन दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग (Commission for EBC Reservation) का गठन कर दिया है.

अति पिछड़ा वर्ग आयोग
अति पिछड़ा वर्ग आयोग

पटना: राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य (Naveen Kumar Arya chairman of EBC Commission) को बनाया गया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को भी आयोग का सदस्य बनया गया है. सभी सदस्य गुरुवार की सुबह 10.30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे.

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बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही थीः पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर चुनाव पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आयोग बनाकर तीन टेस्ट करना था और उसके बाद ही अति पिछड़ा को आरक्षण देने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी. लेकिन नीतीश सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया था. यहां तक की नीतीश सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही गई थी. बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही थी.

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पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादनः इससे पहले बुधवार काे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई (review petition of bihar government) की. राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) को बताया कि अति पिछडे वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है. ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी. इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकाय चुनाव कराएगा. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है.

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