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पटना हाईकोर्ट: 102 एंबुलेंस कर्मी सरकार के सामने रखें अपनी समस्याएं

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Published : Oct 9, 2020, 3:51 PM IST

दायर जनहित याचिका पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने एंबुलेंस चालकों से कहा कि वह अपनी समस्या सरकार के सामने रखें. कोर्ट में सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता एसडी यादव रख रहे थे.

Patna High Court
Patna High Court

पटनाः राज्य में 102 एंबुलेंस के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि एंबुलेंस चालकों की हड़ताल सितंबर 2020 में ही खत्म हो चुकी है. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. अपर महाधिवक्ता एसडी यादव ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 102 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल पहले ही समाप्त हो गई है. अभी ये सेवा सुचारू रूप से 24x7 चल रही है.

'सरकार के सामने रखें अपनी समस्या'
कोर्ट ने एंबुलेंस के चालकों को अपनी समस्याओें को सरकार के समक्ष रखने की बात कही. इसके साथ ही ये मामला समाप्त हो गया.

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