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डोभी NH के निर्माण में देरी पर कंपनी ने कोर्ट को दी जानकारी- 31 मार्च 2023 तक पूरा होगा फर्स्ट फेज

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Published : Dec 20, 2022, 7:10 PM IST

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पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट को निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक पहले फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा. इससे पहले कोर्ट ने निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी.

पटना: पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (Patna Gaya Dobhi National Highway ) के निर्माण पर में हो रहे विलम्ब के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Bench of Chief Justice Sanjay Karol) के समक्ष निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने आश्वास्त किया कि पटना-गया-डोभी के फेज एक का निर्माण 31 मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. बता दें कि प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा ये जनहित याचिका पर दायर किया है.


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HC द्वारा नियुक्त वकीलों की तीन टीमों ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट: कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले को गम्भीरता से लेते हुए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए अधिवक्ता मनीष कुमार समेत एक दर्जन वकीलों की एक टीम गठित किया था. इनकी तीन टीमें तीनों फेज के निर्माण कार्य का जायजा लेकर कोर्ट को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था. आज कोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट दिया. रिपोर्ट में कहा कि सड़क निर्माण का कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है. जितनी मजदूर और मशीनें लगायी जानी चाहिए, उतना नहीं लगाया गया है.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ: कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि निरीक्षण के दौरान वकीलों की सहायता के लिए सम्बंधित जिले के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर कॉन्ट्रेक्टर को फटकार लगायी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह से तय समय सीमा के तहत सड़क निर्माण का कैसे कार्य पूरा हो पायेगा. आज निर्माण कंपनी की ओर से बताया गया कि इस फेज में तीन आरओबी की समस्या के कारण सड़क निर्माण में बाधा है, लेकिन इस फेज के निर्माण का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

21 दिसंबर को अगली सुनवाई: गौरतलब है कि इस सड़क निर्माण के तय समय सीमा 31मार्च 2023 है. कोर्ट ने कहा कि जितने भी आदमी और मशीनों की जरूरत हो, उन्हें इस सड़क निर्माण के कार्य में लगा कर समय पर कार्य पूरा किया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसम्बर 2022 को की जाएगी.

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