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पप्पू यादव को फटकार लगाते हुए पटना हाई कोर्ट ने मांगा ये आश्वासन

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Published : Jul 31, 2019, 3:18 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 7:21 AM IST

पपपू यादव

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव को वार्निंग दी. उन्होंने जाप प्रमुख से आश्वासन मांगा कि वे आगे से कभी धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम कर या किसी भी विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे.

पटना: पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक उपद्रव मामले में पटना हाई कोर्ट में पूर्व सांसद पप्पू यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने की. जस्टिस चक्रधारी शरण ने पप्पू यादव को फटकार लगाया.

जस्टिस ने मांगा आश्वासन
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पप्पू यादव को वार्निंग दी. उन्होंने जाप प्रमुख से आश्वासन मांगा कि वे आगे से कभी धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम कर या किसी भी विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे. जस्टिस चक्रधारी शरण ने पप्पू यादव को कहा कि अगर गुरुवार तक उनका आश्वासन कोर्ट को मिल जाता है, तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

क्या था मामला ?
बता दें कि विगत साल 21 दिसंबर को जाप प्रमुख पप्पू यादव के धरना-प्रदर्शन के दौरान एक दारोगा को सिर में गंभीर चोट आई थी. साथ ही इस प्रदर्शन से आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इसी मामले में गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी.

[31/07, 12:57] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमला व सार्वजनिक उपद्रव के मामले में पूर्व सांसद पप्पू जादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की।जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने मामलें पर सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को यह आश्वासन देने को कहा कि आगे वे धरना,सड़क जाम या आम जनता को परेशान नहीं करेंगे।कल आश्वासन देने के बाद पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जायेगी ।पिछले साल 21दिसंबर को धरना के दौरान विरोध प्रदर्शन में एक दारोगा को सिर में चोट लगी और आम जनता को काफी परेशानी हुई।इस मामलें पर कल फिर सुनवाई की जाएगी ।
[31/07, 12:57] Anand Verma: Slug. Anticipatory bail of Pappu Yadav.
Last Updated :Aug 2, 2019, 7:21 AM IST
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