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मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा की राशि ऑनलाइन भुगतान का आदेश, कई राज्यों में पहले से है लागू

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Published : Nov 24, 2022, 9:15 PM IST

Patna High Court
Patna High Court

आईसीआईसीआई लॉमबर्ड की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing In Patna High Court) करते हुए परिवहन विभाग के सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

पटनाः मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड/आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से दिए जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Online Payment Of Insurance Claim ) की. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए परिवहन विभाग के सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आईसीआईसीआई लॉमबर्ड की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2022 को होगी .


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आईसीआईसीआई लॉमबर्ड की याचिका पर हुई सुनवाईः याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुर्गेश नंदन सिंह ने बिहार राज्य में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 का हवाला देते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि था कि मोटर दुर्घटना एवं कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक मोड/ आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से पीड़ितों या लाभार्थियों दिए जाने प्रावधान होना चाहिए.


बीमा कंपनी की मांग पर राज्य सरकार ने जतायी सहमतिः एमिकस क्यूरी अधिवक्ता मृगांक मौली ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करने का आदेश सभी राज्यों को दिया जा चुका है, लेकिन बिहार में यह लागू नहीं है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि मुआवजे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य माध्यम से दिया जा सकता है. ऐसा करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बीमा कंपनी ऐसा कर सकती हैं.

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