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बिहार के नगर निगमों को आवंटित धनराशि नहीं देने पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

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Published : Jul 19, 2021, 8:29 PM IST

Patna High Court news
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राज्य के नगर निगमों के स्वायत्तता और वित्तीय मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. अधिवक्ता मयूरी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

पटना: राज्य सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) को बताया गया कि केंद्र सरकार ने नगर निगमों (Municipal Corporation) के लिए दी जाने वाली धनराशि अब तक नहीं दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के नगर निगमों को आवंटित की गई धनराशि अब तक क्यों नहीं दी गई है.

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अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020/22 के लिए नगर निगमों को पैसा नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में नगर निगमों के लिए अपनी परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है. धन के अभाव में बहुत सारी योजनाएं अधर में ही लटकी हुई हैं.

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आवंटित और दी गई धनराशि का पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के पास सन् 2019/20 और 2020/21 में क्रमशः 71 व 374 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है. मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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