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पटना : दहेज हत्याकांड में सुनवाई, कोर्ट ने तीन दोषी को 10-10 साल की सुनाई सजा

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Published : Dec 5, 2022, 8:27 PM IST

Patna Crime News बिहार के पटना में दहेज को लेकर हत्या मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें तीन दोषी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. वहीं 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी. पढ़ें पूरी खबर...

दहेज हत्याकांड मामले में सुनवाई
दहेज हत्याकांड मामले में सुनवाई

पटनाः बिहार के पटना में हत्या (Murder In patna) मामले में कोर्ट ने तीन दोषी को 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामला मसौढ़ी के भगवानगंज थाना के बसौर गांव का है. जहां दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में तीन दोषी को सजा सुनाई गई.

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केरोसीन डाल लगा दी थी आगः भगवानगंज थाना क्षेत्र के बसौर गांव में मुस्कान कुमारी की हत्या कर दी गई थी. ससुराल वालों ने केरोसीन डाल देह में आग लगा दी थी. मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें आनंद सिंह, मीना देवी, श्याम किशोर मिश्रा, राजीव कुमार और ज्ञानती देवी है. जिसमें दो अभियुक्तों की मौत जेल में ही हो गई थी, वहीं तीन अभियुक्तों को 3 साल के बाद एडीजी कोर्ट में सजा सुनाई गई.

"मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजी वन के न्यायाधीश सुनील कुमार ने दहेज हत्याकांड में तीन दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. ससुराल वालों ने महिला पर केरोसीन डालकर आग लगा दी थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी." -पंकज कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मसौढी

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