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Patna High Court: गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 24, 2023, 11:05 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दिया. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अभियुक्त आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय को सुनने के बाद यह आदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज (Patna High Court dismisses anticipatory bail plea) कर दी है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता को सुनने के बाद ये आदेश दिया. आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य एवं अन्य अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी,एवं अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया था.

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दो न्यायिक अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाई: याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है कि एक साजिश के तहत आईपीएस के दोस्त ने खुद को पटना के हाइकोर्ट का चीफ जस्टिस अपने आप को बता करपुलिस प्रमुख को फोन किया और उनसे IPS के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने के लिए कहा था. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाई.

एसीजे जस्टिस सी एस सिंह के समक्ष मामला को रखने का दिया आदेश: इस पूरे मामले को एसीजे जस्टिस सीएससिंह के समक्ष रखने का आदेश दिया है. अदालत के लिए इन 2 न्यायिक अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लेने की जरूरत हैं. न्यायपालिका से सरकार, नागरिकों या इच्छुक समूहों की अन्य शाखाओं द्वारा लगाए गए दबावों से अप्रभावित रहने की उम्मीद है.

कौन हैं आदित्य कुमार: जानकारी के अनुसार गया के SSP रहते उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की थी. फतेहपुर थानेदार रहे संजय कुमार के प्रति वे नरम रहे थे. मामला शराब बरामद वाहन बरामद आदि होने के बावजूद भी इसकी प्राथमिकी फतेहपुर एसएचओ ने केस नहीं दर्ज की थी. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद भी निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार ने नरमी दिखाई थी.

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