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Patna News: दानापुर कोर्ट ने 4 लोगों को ढाई साल की सजा सुनाई, 10-10 हजार का लगाया जुर्माना

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Published : May 26, 2023, 9:49 PM IST

दानापुर न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 6 ब्रजेश कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के चार दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत ढाई साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. प्रत्येक आरोपी पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

दानापुर कोर्ट ने दस हजार का लगाया सुनाई सजा
दानापुर कोर्ट ने दस हजार का लगाया सुनाई सजा

पटना: दानापुर न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 6 ब्रजेश कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के चार दोषी को ढाई साल कठोर कारावास की सजा और दस-दस हजार का अर्थदंड का सजा सुनाया है. जबकि तीन आरोपी रामचंद्र राय, महाराज राय व धर्मदेव राय का ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई है. गुरुवार को दोषी करार दिया गया था और शुक्रवार को सजा सुनाई गई.

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दस-दस हजार का जुर्माना लगाया: प्रभारी एपीपी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि गवाह व साक्ष्य के आधार पर चार को दोषी करार देते हुए धारा 147 में डेढ़ साल का कठोर कारावास और प्रत्येक आरोपी पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा और एक साल के कठोर कारावास में रहना होगा. दोनों धाराओं का सजा अलग-अलग चलेगा. उन्होंने बताया कि तीन आरोपी का मौत हो गई है.

मनेर थाना में केस दर्ज कराया गया था: प्रभारी एपीपी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि मनेर थाना में केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2004 को कलपनाथ राय शाम को शेरपुर बाजार में सब्जी व चावल खरीदने जा रहे थे. जब कलपनाथ शेरपुर नया बाजार लाइब्रेरी के पास पहुंचे तो जमीन विवाद को लेकर चोरों आरोपियों ने घेर लिया.

हसुली से सिर पर वार कर जख्मी कर दिया था: उन्होंने बताया कि उस वक्त शेरपुर निवासी सोमनाथ राय, शिवपूजन राय, दुलार राय, राम अयोध्या राय उर्फ जोधा राय, रामचंद्र राय, महाराज राय व धर्मदेव राय ने घेर और हसुली से सिर पर वार कर जख्मी कर दिया था. जब पुत्र अमरजीत व स्थानीय लोग जुट तो सभी फरार हो गए थे. जख्मी कलपनाथ को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और बयान दर्ज कराया गया था.

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