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गांधी मैदान बम ब्लास्ट: कोर्ट ने दिया मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश

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Published : Nov 3, 2021, 2:11 PM IST

सिविल कोर्ट पटना
सिविल कोर्ट पटना

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast) मामले में एनआईए की विशेष अदालत (NIA Court) ने मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 79 लोग घायल हुए थे. मृतकों में राज नारायण सिंह, गुड्डू कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार सिंह, मुन्ना श्रीवास्तव, भरत रजक, राजेश कुमार और विंधेश्वरी चौधरी शामिल थे. इस मामले में दोषी 9 आतंकियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें से चार को फांसी, दो को उम्रकैद, दो को 10-10 साल और एक आतंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है.

एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को सूचित किया गया है कि घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. अदालत ने मुआवजे का निर्धारण और भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिकृत करते हुए कहा कि प्राधिकार मुआवजा के संबंध में पूर्व में प्राप्त हुए मुआवजे को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करे.

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