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Bihar Hooch Tragedy: 'शराब से मरने वालों को जल्द मिलेगा मुआवजा, प्रक्रिया हो चुकी है शुरू'- सुनील कुमार

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Published : Apr 26, 2023, 4:15 PM IST

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मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में मुआवजा (compensation for death due to poisonous liquor) जल्द दिया जाएगा. यह मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा. इससे पहले जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी. जांच पड़ताल की यह प्रक्रिया इस महीने पूरी हो जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

जहरीली शराब से मौत पर मुआवाजे को लेकर मद्य निषेध मंत्री का बयान

पटना: बिहार में 2016 से पूर्ण शराब बंदी लागू है. शुरुआत में कुछ लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था, जिनकी जहरीली शराब से मौत (death due to poisonous liquor) हो गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने मुआवजा देना बंद कर दिया. छपरा और मोतिहारी में जिस प्रकार से जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर मौत हुई. उसके बाद महागठबंधन के सहयोगी और बीजेपी के तरफ से मुआवजा की मांग लगातार हो रही थी और उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया. जहरीली शराब से मौत मामले में परिजनों को चार चार लाख देने का निर्णय लिया. अब मुआवजा देने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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मरने वाले लोगों की जांच पड़ताल शुरूः मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि पीड़ितों को जल्द मुआवजा मिलेगा. मानवीय आधार पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जहरीली शराब से मौत में पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का फैसला लिया है. इसके लिए 17 अप्रैल 2023 से पहले जो भी मामले हैं. उसको हम लोग इस महीने जांच पड़ताल कर लेंगे. 200 के करीब लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ऐसे लोग भी अपना दावा करेंगे.

"मानवीय आधार पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जहरीली शराब से मौत में पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने का फैसला लिया है. इसके लिए 17 अप्रैल 2023 से पहले जो भी मामले हैं. उसको हम लोग इस महीने जांच पड़ताल कर लेंगे. 200 के करीब लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ऐसे लोग भी अपना दावा करेंगे. ऐसे में जिला प्रशासन जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें मुआवजा देने की अनुमति देगी, लेकिन 17 अप्रैल के बाद केवल उन्हीं लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा जिनका पोस्टमार्टम हुआ होगा" - सुनील कुमार, मंत्री मद्य निषेध विभाग

17 अप्रैल के बाद सिर्फ पोस्टमार्टम वालों को मिलेगा मुआवजाः सुनील कुमार ने कहा कि ऐसे में जिला प्रशासन जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें मुआवजा देने की अनुमति देगी, लेकिन 17 अप्रैल के बाद केवल उन्हीं लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा जिनका पोस्टमार्टम हुआ होगा.मंत्री सुनील कुमार ने कहा मद्य निषेध विभाग ने इससे संबंधित सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र दे दिया है. जल्द से जल्द हम लोग मुआवजा देने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है. क्योंकि इसे मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा है.

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