ETV Bharat / state

Bihar Unlock 3.0: 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक बिहार, शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, नाइट कर्फ्यू जारी

author img

By

Published : Jun 21, 2021, 6:18 PM IST

Updated : Jun 21, 2021, 8:17 PM IST

बिहार में अनलॉक-3 की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश ने कर दी है. इस दौरान सख्ती के साथ रियायतों में ढील दी गई है. सभी दुकानें अब शाम के सात बजे तक खुलेंगी. रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. अब पार्क और उद्यान भी खुलेंगे.

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

पटनाः अनलॉक-2 (Unlock-2) के इस चरण की मियाद मंगलवार को खत्म हो रही है. आगे की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग (High Level Meeting ) की. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) की बैठक में अनलॉक प्रक्रिया के तीसरे चरण को लेकर फैसला किया. इस बारे में सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें- Unlock 3.0 Bihar: बिहार में कब से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, कैसा होगा अनलॉक-3, जानिए

ट्वीट में उन्होंने लिखा...
कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की. 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी. रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे. अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

  • कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे, दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी, रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। (1/2)

    — Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • (2/2) पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

    — Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जानिए अनलॉक-3 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:

  • दुकानें संध्या सात बजे तक खुल सकेंगी. डीएम इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
  • राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
  • सभी पार्क एवं उद्यान हर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगे.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे.
  • शादी 25 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. डीजे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी.
  • अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
  • सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था रहेगी.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक अवे के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा.
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन और समारोह प्रतिबंधित होंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 फीसदी के उपयोग की अनुमति होगी.
  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 5 बजे तक खुल सकेंगे.
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पहले की तरह कार्य करेंगे.

जानिए अनलॉक-2 में क्या थी गाइडलाइंस

  • शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
  • निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
  • ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
  • दुकानों के खुलने की अवधि शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
  • सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
  • बच्‍चों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्‍थानों को जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्‍थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें - आज से अनलॉक हुआ बिहार, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें नई गाइडलाइन

अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी थी

  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
  • सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.

यह भी पढ़ें - School-College Reopening: बिहार में जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज

अनलॉक 2 में इन्हें मिली थी छूट

  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
  • रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान. दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.

बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन?

आइये जानते है कि बिहार में कब कब लॉकडाउन लगा.

लॉकडाउन-1 : 5 मई से 15 मई तक
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने 5 मई को सबसे पहले पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. लॉकडाउन के इसी चरण में सूबे में तमाम सेवाएं स्थगित कर दी गईं. जिसे अब सिलसिलेवार शुरू किया जा रहा है.

लॉकडाउन-2 : 16 मई से 25 मई तक
लॉकडाउन-1 की मियाद खत्म होने से पहले ही 13 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अवधि विस्तार कर दी थी. लॉकडाउन-2 में पहले चरण के प्रतिबंधों को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. यह 16 से 25 मई 2021 तक राज्य में प्रभावी था.

लॉकडाउन-3 : 26 मई से 1 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश ने 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लाॅकडाउन लगाया गया था. उन्होने कहा था कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लाॅकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया था.

यह भी पढ़ें - Lockdown Effect: कभी परोसते थे लजीज व्यंजन, अब दाने-दाने को मोहताज

लॉकडाउन-4 : 2 जून से 8 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. उस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी गई थी.

Last Updated : Jun 21, 2021, 8:17 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.