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हिट एंड रन कानून को लेकर पटना में प्रदर्शन, गांधी सेतु सहित कई सड़कों पर लगा जाम

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 2, 2024, 5:23 PM IST

Road Jam In Patna: नए ट्रैफिक एक्ट को लेकर बिहार में भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है. पटना में भी इस कानून का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. जिले के ट्रक और बस चालकों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है. जिसके कारण दूर दराज से आ रहे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

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पटना: देशभर में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालक आंदोलित हैं. नए साल के दूसरे ही दिन पटना में ट्रक चालकों ने उस कानून का विरोध करते हुए गांधी सेतु, अंजानपीर चौक, महनार रोड सहित कई सड़कों पर टायर जला सड़क जाम कर दिया है. इस विरोध के कारण पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है.

हिट एंड रन कानून का विरोध: दरअसल, बड़ी संख्या में हो रहे सड़क हादसों की रोकथाम के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून का बस ट्रक चालक सहित अन्य वाहन चालक जोरदार विरोध कर रहे हैं. इसी के तहत हाजीपुर के विभिन्न मार्गो में अवरोध उत्पन्न कर और टायर जलाकर वाहन चालकों ने सड़क जाम कर दिया है. इससे उत्तर बिहार को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु पुल पर भी आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.

टायर जला कर किया सड़क जाम: वहीं, कई जगहों पर वैशाली पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वाहन चालकों को समझा बुझा कर जाम खोला गया है. लेकिन रुक-रुककर जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसके अलावा शहर जेपी सेतु पुल से पटना होकर हाजीपुर जाने वाले दूसरे रास्ते पर भी टायर जला कर जाम कर दिया गया है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चालकों ने अंजानपीर चौक पर टायरों में आग लगा दिया है.

Protest In Patna
हिट एंड रन कानून को लेकर पटना में ट्रक-बस ड्राइवर का प्रदर्शन

आवागमन पूरी तरह से बाधित: इतना ही नहीं महनार मार्ग, महुआ मार्ग सहित अन्य मार्गों को भी वाहन चालकों ने जाम कर दिया है. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे है. वाहन चालकों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए. नगर थाना क्षेत्र के जाढुआ के पास सड़क पर टायर जलाकर दर्जनों की संख्या में जमा हुए वाहन चालकों ने सड़क जाम कर दिया है. जिससे महात्मा गांधी सेतु पर होने वाला आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है.

"हम लोगों के पास 10 लाख रुपये नहीं है. हम लोग खुद किसी तरीके से रोजी-रोटी कमा रहे हैं. यह सरकार का अंधा कानून है. सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए. हम लोग इसी के विरोध में सड़क जाम कर रहे हैं. - सुदेश राय, वाहन चालक

"केंद्र सरकार द्वारा नया अंधा कानून बनाया गया है, जिसके तहत जुर्माना में 7 लाख रूपये और 10 साल जेल में रहना है. लोग इधर-उधर से आ जाते हैं और ऐसे में दुर्घटना हो जाती है. 10 से 20 हजार रुपए का महीना कमा कर किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं. ऐसे में हम लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे. सरकार इस कानून को तुरंत वापस लें ले."- धीरेंद्र कुमार, वाहन चालक

सख्त सजा का प्रावधान: लोकसभा में 'हिट एंड रन' रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. इस नये नियम के तहत अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 5-7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.

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