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Union Budget 2023: 'इस बजट में बिहार के लिए नहीं कुछ विशेष, हमें तरक्की के लिए फंड चाहिए था'

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Published : Feb 1, 2023, 1:56 PM IST

Updated : Feb 1, 2023, 3:04 PM IST

BIA President Arun Agarwal
BIA President Arun Agarwal

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बजट पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि इस बजट से बिहार को काफी उम्मीदें थी लेकिन वो पूरा नहीं हो सका. आज देश का पर कैपिटा 1 लाख 97 हजार है और बिहार का 50 हजार है. इसी से समझ जाइये कि बिहार कहां है. हमें तरक्की के लिए इंटरेस्ट फ्री या ग्रांट फंड की जरूरत है. बीआईए के प्रेसिडेंट ने देश के बजट को कितना नंबर दिया जानिए..

बीआईए के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल

पटना: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आम बजट 2023 पर निराशा जताई है. बीआईए के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल ने कहा कि जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हो सका. टैक्स में छूट दी गई, सप्तऋषि में काम हुआ लेकिन बिहार के लिए इसमें कुछ नहीं है. बिहार के लिए हमने जो सोचा था वो नहीं मिला इसलिए थोड़ी निराशा हुई है. दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि बजट के पिटारे से इंडस्ट्रीज के लिए बिहार को कुछ सौगात मिलेगी. राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा लेकिन बीआईए का कहना है कि इन बातों को बजट में तवज्जों नहीं दी गई.

पढ़ें- Tejashwi Yadav On Budget 2023: 'बजट से नहीं कोई उम्मीद, विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, कम से कम स्पेशल पैकेज मिले'

बजट पर बीआईए ने जताई निराशा: अरुण अग्रवाल ने कहा कि टैक्स में छूट (income tax slabs) से लोगों को राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद की गई थी. बिहार के लिए हमें इंटरेस्ट फ्री या ग्रांट फंड चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें. बिहार की पर कैपिटा इनकम अभी 50 हजार के आस-पास है जबकि देश की करीब दो लाख हो गई. इसी से बिहार कहां है अंदाजा लगा लीजिए.

"बिहार को लेकर हमें चिंता है. 10 में से मैं इस बजट को 7 से 8 नंबर देता हूं अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो. क्योंकि इस बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं है. इससे हम सभी निराश हुए हैं."- अरुण अग्रवाल,प्रेसिडेंट,बीआईए

टैक्स स्लैब में बदलाव: बजट में टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है. 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की थी. 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स है. 6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स है. 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स, 9 लाख कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 45 हजार रुपए कर के रूप में देना होगा.

Last Updated :Feb 1, 2023, 3:04 PM IST
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