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नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 94 लाख गरीब परिवारों को दिया जाएगा 2-2 लाख रुपए

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 16, 2024, 5:12 PM IST

Updated : Jan 16, 2024, 5:45 PM IST

बिहार की नीतीश कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी है. बता दें कि आज शाम 4 बजे ये बैठक सीए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. नीतीश कुमार की कैबिनेट ने गरीबों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है.

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पटना: नीतीश कैबिनेट ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं. नीतीश कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लग गई है. नीतीश सरकार ने जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनी है. नीतीश सरकार का ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा. खास बात ये है कि इस राशि को तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन ऑवेदन लिया जाएगा.

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को मृत्यु होने पर मिलेगा 2 लाख : बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना 2018 में संशोधन किया गाय है. आज से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार एवं शिल्पकार को अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख की जगह 2 लाख की राशि मिलेगी. दुर्गावती जलाशय योजना के लिए 1263 करोड़ 30 लाख 17000 रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं नगर परिषद मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए 40 करोड़ 56 लाख 15100 के ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी गई है.

गुर्दा रोग के मरीजों को मिलेगा सरकारी सहायता : नई दिल्ली बिहार निवास के पुनर्विकास के लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल इलाज के बाद मरीज को दवा के लिये 6-6 महीने पर दो किस्त की राशि दी जाएगी. 216000 रुपये कुल राशि दी जाएगी.

बिहार में निर्माण कार्य श्रेणी पर GST बढ़ाया : बिहार में निर्माण करना महंगा हो जाएगा. क्योंकि बिहार सरकार ने निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि कर दी है. GST 12% से बढ़कर 18% किया गया है.

बिना इश्योरेंस व्हीकल से एक्सीडेंट पर मुआवजा राशि : वहीं, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 146 की उप धारा 2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को ₹500000 तथा गंभीर रूप से घायल को 250000 रुपए मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है.

पटना: नीतीश कैबिनेट ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं. नीतीश कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लग गई है. नीतीश सरकार ने जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनी है. नीतीश सरकार का ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा. खास बात ये है कि इस राशि को तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन ऑवेदन लिया जाएगा.

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को मृत्यु होने पर मिलेगा 2 लाख : बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना 2018 में संशोधन किया गाय है. आज से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार एवं शिल्पकार को अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख की जगह 2 लाख की राशि मिलेगी. दुर्गावती जलाशय योजना के लिए 1263 करोड़ 30 लाख 17000 रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं नगर परिषद मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए 40 करोड़ 56 लाख 15100 के ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी गई है.

गुर्दा रोग के मरीजों को मिलेगा सरकारी सहायता : नई दिल्ली बिहार निवास के पुनर्विकास के लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल इलाज के बाद मरीज को दवा के लिये 6-6 महीने पर दो किस्त की राशि दी जाएगी. 216000 रुपये कुल राशि दी जाएगी.

बिहार में निर्माण कार्य श्रेणी पर GST बढ़ाया : बिहार में निर्माण करना महंगा हो जाएगा. क्योंकि बिहार सरकार ने निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि कर दी है. GST 12% से बढ़कर 18% किया गया है.

बिना इश्योरेंस व्हीकल से एक्सीडेंट पर मुआवजा राशि : वहीं, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 146 की उप धारा 2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को ₹500000 तथा गंभीर रूप से घायल को 250000 रुपए मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है.

Last Updated : Jan 16, 2024, 5:45 PM IST
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