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Nawada News: राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास नवादा एवं वारिसलीगंज में 40 छात्रों की जगह रिक्त

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Published : Apr 3, 2023, 10:51 PM IST

नवादा जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संचालित डाॅ. भीम राव अंबेदकर कल्याण छात्रावास, नवादा एवं वारिसलीगंज में रिक्त सीटों के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है. इसके लिए विभाग की कुछ शर्तें हैं, जैसे आवेदक अनुसूचित जाति का छात्र हो. बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए. विशेष जानकारी के लिए पढ़ें, खबर.

राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास
राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास

नवादा: नवादा जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संचालित डाॅ. भीम राव अंबेदकर कल्याण छात्रावास, नवादा एवं वारिसलीगंज में रिक्त सीटों के विरुद्ध आवेदन पत्र मांगा गया है. अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क किताब कॉपी रहने और आवासन की सुविधा प्रदान की जाती है. ये बातें नवादा के जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया.

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आवेदन मांगा गयाः उन्होंने बताया कि छात्रावास में नामांकन हेतु आवेदन-पत्र जिला कल्याण कार्यालय नवादा में सूचना प्रकाशन की तिथि से अगले दस दिनों तक प्रत्येक कार्यदिवस में आमंत्रित की गई है. अधिक जानकारी के लिये छात्र या अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को जिला कल्याण कार्यालय में संर्पक कर सकते हैं. राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, नवादा में रिक्त पदों की संख्या-25 एवं राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, वारिसलीगंज में रिक्त पदों की संख्या-15 है.

नामांकन की शर्तें : आवेदक अनुसूचित जाति का छात्र हो. बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए. नवादा जिला स्थित किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेषिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो. छात्रावास के नजदीक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी. अहर्ता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी. आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवेदन-पत्र, विहित-प्रपत्र में हस्तलिखित या फिर टंकित होनी चाहिए. आवेदन-पत्र के साथ सभी जरूरी प्रमाण-पत्र टैग करें.

इसका भी ध्यान रखेंः आवेदन-पत्र के सभी काॅलम सही-सही भरा हुआ होना चाहिए. अपूर्ण भरे हुए आवेदन-पत्र एवं वांछित अनुलग्नक नहीं संलग्न किये गये आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जाएंगे. निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा. आवेदन-पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर, गलत सूचना अंकित करने वाले छात्रों का नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति को होगा.

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