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2005 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में PHED मंत्री विनोद नारायण झा को मिली जमानत

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Published : Nov 28, 2019, 7:45 PM IST

विनोद झा
विनोद झा

विनोद नारायण झा ने रामपुर गांव में बिना अनुमति के ही चुनाव प्रचार किया था. जिसको लेकर सभा में उपस्थित चौकीदार के बयान पर मंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.

मधुबनी: गुरुवार को राज्य सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है. जिसके बाद मंत्री विनोद झा ने राहत की सांस ली. मधुबनी के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने जमानत दी है.

साल 2005 का है मामला
बता दें कि साल 2005 में विनोद नारायण झा बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडे़ थे और चुनाव में जीत दर्ज भी की थी. उसी चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विनोद झा ने रामपुर गांव में बिना अनुमति के ही चुनाव प्रचार किया था. जिसको लेकर सभा में उपस्थित चौकीदार के बयान पर मंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.

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गैर जमानती वारंट हुआ था जारी
गौरतलब है कि कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा को इस मामले में जवाब देने को कहा था. लेकिन, मंत्री ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया. जिस पर कार्रवाई करते हुए मधुबनी कोर्ट से गैर- जमानती वारंट जारी कर दिया था.

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vinod narayan jha


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