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कैमूरः कोरोना को लेकर डीएम ने जारी किये दिशा-निर्देश, इन नियमों का जरूर करें पालन

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Published : Apr 11, 2021, 9:21 AM IST

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है. कैमूर डीएम ने आम लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ कारोबारियों को कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया.

कोरोना को लेकर डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश
कोरोना को लेकर डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश

कैमूरः डीएम नवदीप शुक्ला ने जिलावासियों, जनप्रतिनिधियों एवं कारोबारियों को कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही जनप्रतिनिधियों से आम लोगों को मास्क पहनने हेतु जागरूक करने की बात कही.

RTPCR टेस्ट की बढ़ी संख्या
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आरटीपीसीआर से रोजाना जांच होने की संख्या बढ़ाई गई है. प्रधानमंत्री द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले टीकाकरण उत्सव में आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि उन्हें प्रेरित करें. जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क पहनना अनिवार्य है.

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क्या है दिशा-निर्देश ?

  • सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी.
  • सभी दुकानें, प्रतिष्ठान संध्या 07 बजे तक ही खुले रहेंगे. भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, पर उक्त रोक लागू नहीं होगी. इन्हें शर्तों के साथ खोलने की इजाजत है. दुकानों-प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है.
  • दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन किया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल में बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे.
  • सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत की एटेंडेंस दर्ज कराएंगे
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजनों पर रोक रहेगी. अतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमती रहेगी. सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के दैनिक रोटेशन पर कार्य जारी रहेगा.

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जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और सभी अंचलाधिकारियों को इसका पालन करवाने को लेकर दिशा-निर्देश दिये हैं.

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