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छेदी पासवान का नामांकन रद्द करने के मामले में DM ने की सुनवाई, मीरा कुमार पर करेंगे मानहानी का केस

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Published : May 1, 2019, 3:34 PM IST

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने छेदी पासवान के नामांकन रद्द करने आवेदन दी हैं. इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सुनवाई की.

छेदी पासवान

कैमूर: पूरे प्रदेश में छेदी पासवान के नामांकन का मामला सुर्खियों में है. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने छेदी पासवान का नामांकन रद्द करने का आवेदन दिया है. इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सुनवाई की. वहीं, इसको लेकर छेदी पसवान ने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है.

मीरा कुमार के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में छेदी पासवान अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. उनके वोटिंग राइट को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था. इसके साथ ही पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करने के लिए छेदी पासवान अपना मतदान नहीं कर सकते. ऐसे में उन्हें किस आधार पर पार्लियामेंट का मेंबर चुना जाना चाहिए.

छेदी पासवान मामले में बयान

डीएम करेंगे फैसला
छेदी पासवान के वकील ने बताया कि यह बेकार आवेदन हैं, छेदी पासवान भारत के नागरिक है. सासाराम संसदीय क्षेत्र से आते हैं. ऐसे में इस तरह के आवेदन का कोई मतलब नही हैं. वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के समक्ष अपनी दलील रखी है. डीएम फैसला को सुरक्षित रख लिया है. डीएम शाम 5 बजे मीडिया से रूबरू होंगे.

मीरा कुमार पर करेंगे केस
इसको मामले को लेकर छेदी पासवान ने कहा कि मीरा कुमार को जनादेश पर विश्वास नहीं हैं. वो पिछले दरवाजा से संसद भवन पहुंचना चाहती हैं. इस चुनाव के समय कोर्ट में बैठने से समय बर्बाद हो रहा है. पिछले बार भी हाईकोर्ट में केस कर परेशान की थी. इस बार भी झूठा केस कर परेशान कर रही हैं. इसको लेकर उन पर मानहानी का केस करना है. इसका फैसला जनता ही करेगी.

Intro:कैमूर।
छेदी पासवान का नॉमिनेशन रद्द करने के लिए मीरा कुमार के वकील द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था। जिसके बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बुधवार को कॉलेक्ट्रीट में सुनवाई की गई। सुनवाई में छेदी पासवान खुद भी मौजूद थे।


Body:मीरा कुमार के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आर्डर जारी किया गया था कि छेदी पासवान अपने मत का प्रयोग नही कर सकते हैं। उनके वोटिंग राइट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया था। यही नही पार्लियामेंट में किसी बिल को पास करने के लिए छेदी पासवान अपना मतदान नही कर सकते है। ऐसे में उन्हें किस आधार पर पार्लियामेंट का मेंबर चुना जाना चाहिए। एनडीए प्रत्याशी सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं वही दूसरी तरफ छेदी पासवान के वकील ने बताया कि यह उलूल जुलूल आवेदन हैं। छेदी पासवान भारत के नागरिक है और सासाराम संसदीय क्षेत्र से आते हैं ऐसे में इस तरह के आवेदन का कोई मतलब नही हैं।

छेदी पासवान ने बताया कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा हैं। पहले हाइकोर्ट में भी उन्हें परेशान किया गया था। फिर से दोबारा परेशान किया जा रहा हैं। उनका समय बर्बाद किया जा रहा। वो इससे बहुत आहत है मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

दोनों पक्षों के वकील ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के समक्ष अपनी अपनी दलील रखी हैं। फैसला को सुरक्षित रख लिया गया हैं। शाम 5 बजे मीडिया से रूबरू होंगे डीएम।


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