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अल्पसंख्यक समुदाय को रोजगार के लिए मिलेगा 5 लाख तक का लोन, 31 दिसंबर तक कर लें आवेदन

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Published : Nov 28, 2019, 10:52 PM IST

gaya
31 दिसम्बर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि

आवेदन जमा करने के बाद उसे जिला चयन समिति की ओर से पास होने के बाद ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लोन देगा. इसके लिए निगम और आवेदक के बीच इकरारनामा और गारंटी बांड पर सहमति जरूरी है. निगम छोटे व्यवसाय करने के लिए 2 लाख और बड़े व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का लोन देगा.

गयाः बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका लायी है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 1 से 5 लाख तक का लोन देगा. इस लोन को लेने के लिए इस समुदाय से आने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा.

अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा लोन
जिला अल्पसंख्यक विभाग ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है. आवेदक स्थानीय जिले का निवासी होने के साथ-साथ 18 से 50 वर्ष के बीच की उम्र का होना चाहिए. इसी के साथ उसकी वार्षिक आय 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी नहीं करता हो. वहीं, संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण, विधवा, दिव्यांग, महिला और उच्च शिक्षा वाले को प्राथमिकता दी जाएगी.

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलेगा लोन

31 दिसंबर तक देना होगा आवेदन
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट से या जिला कार्यालय से लिया जा सकता है. आवेदन जमा करने के बाद उसे जिला चयन समिति की ओर से पास होने के बाद ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लोन देगा. इसके लिए निगम और आवेदक के बीच इकरारनामा और गारंटी बांड पर सहमति जरूरी है. निगम छोटे व्यवसाय करने के लिए 2 लाख और बड़े व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का लोन देगा.

Intro:बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका लाया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत रोजगार के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को 1 से 5 लाख तक लोन देगा। इसका लोन को लेने के लिए इस समुदाय से आने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक आवेदन जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में जमा करना होगा। Body:जिला अल्पसंख्यक विभाग ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है।आवेदक स्थानीय जिले का निवासी हाेने के साथ 18 से 50 वर्ष के बीच की उम्र का हो। इसी के साथ उसकी वार्षिक आय 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।आवेदक सरकारी या अर्धसरकारी नौकरी नहीं करता हो। वहीं संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण, विधवा, दिव्यांग, महिला व उच्च शिक्षा वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

जितेंद्र कुमार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वेबसाइट से या जिला कार्यालय से लिया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद उसे जिला चयन समिति द्वारा पास होने के बाद ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लोन देगा। इसके लिए निगम और आवेदक के बीच इकरारनामा व गारंटी बांड पर सहमति जरुरी है। निगम छोटे व्यवसाय करने के लिए 2 लाख और बड़े व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का लोन देगा। व्यवसाय शुरु होने के तीन माह तक ऋण नहीं लगेगा। इसके बाद 5 परसेंट तक ऋण लाभार्थी को देना होगा। तय समय पर लोन वापस करने पर निगम आधे परसेंट का छुट भी देता है।

ये आते है अल्पसंख्यक समुदाय में ,मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले इन लोगों को मिलेगा। इसमें मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय के स्त्री व पुरुष आते है।


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