Fight in land dispute in Motihari : पट्टीदार की पिटाई से घायल युवक की पटना में मौत

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Published : Jan 20, 2023, 10:48 PM IST

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तुरकौलिया थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को दो पट्टीदारों के बीच भूमि विवाद में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत (Death in land dispute in Motihari) हो गई. मृतक का शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया. वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे. बाद में समझाने पर परिजन माने.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को दो पट्टीदारों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में सुनील उपाध्याय नामक व्यक्ति घायल हो गया था. उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया था. गुरुवार को पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुक्रवार को सुनील का शव (Youth died in land dispute) गांव पहुंचते ही घर में चीख पुकार मच गई. मृतक के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गयी.

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मौके पर पहुंची पुलिस.
मौके पर पहुंची पुलिस.

पुलिस पर आरोपः घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने सुनील के शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया. परिजन पुलिस पर दूसरे पक्ष से पैसा लेकर उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप लगा रहे थे. आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर हीं शव का अंतिम संस्कार करने की मांग पर परिजन अड़ गए थे. मामला गंभीर होता देख पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के काफी समझाने-बुझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार किया जा सका.

'13 जनवरी को दो पट्टीदारों के बीच जमीन को लेकर मारपीट हुई थी. घटना में जख्मी सुनील की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई है. पहले इस मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज था. उसकी मौत के बाद इस मामले को धारा 302 में तब्दील करने और वारंट के लिए अपील किया गया है'- मिथिलेश कुमार, तुरकौलिया थानाध्यक्ष

मौके पर पहुंची पुलिस.
मौके पर पहुंची पुलिस.

क्या है विवाद: मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पूर्व 13 जनवरी को सुनील को उसके पट्टीदारों से विवाद हुआ. देखते ही देखते मारपीट होने लगी. इसबीच सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया था. तुरकौलिया थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि 13 जनवरी को दो पट्टीदारों के बीच जमीन को लेकर मारपीट हुई थी. घटना में जख्मी सुनील की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई है. पहले इस मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज था. उसकी मौत के बाद इस मामले को धारा 302 में तब्दील करने और वारंट के लिए अपील किया गया है.

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