NDPS एक्ट के तहत गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

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Published : Sep 3, 2022, 11:00 PM IST

बक्सर में गांजा तस्कर को दस साल की सजा
बक्सर में गांजा तस्कर को दस साल की सजा ()

बक्सर में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक गांजा तस्कर को 10 साल कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा मिली है. अभियुक्त को वर्ष 2020 में बदौली कब्रिस्तान के पास से 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

बक्सर: एनडीपीएस एक्ट के मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक राय (Judge Vivek Rai) की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को 10 साल जेल की सजा (Ganja Smuggler Sentenced Imprisonment In Buxar) सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर एक लाख का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. ये मामला वर्ष 2020 का है, अभियुक्त 20 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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बदौली कब्रिस्तान से हुआ था गिरफ्तार: विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह से मिली जानकारी के अनुसार साकिन बदौली कब्रिस्तान के पास से हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार रमेश सिंह के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया था. ‌आरोपित रमेश सिंह पिता जयंती सिंह कृष्णाब्राह थाना क्षेत्र के अरक गांव का निवासी है. इसी मामले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपित रमेश सिंह को दोषी पाकर 10 वर्ष का कारावास और एक 1 लाख रुपयों का अर्थदंड लगाया है.



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बक्सर में गांजा तस्कर काफी सक्रिय: गौरतलब है कि बक्सर जिले में गांजा तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं. पिछले 15 दिन के अंदर पुलिस ने गांजे की तीन बड़ी खेप बरामद की है. आज शनिवार को भी बक्सर पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया की 7 तस्करों के साथ 125 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है. जिसे 1 वाहन में तहखाना बनाकर ले जाया जा रहा था.


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