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बेगूसराय में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी

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Published : Dec 17, 2022, 6:40 PM IST

Updated : Dec 17, 2022, 6:55 PM IST

बेगूसराय में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा (Life imprisonment for rape convict ) सुनाई है. इसके अलावा उसपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

बेगूसराय में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
बेगूसराय में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा (Life imprisonment for rape convict in Begusarai)सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पीड़िता को पांच लाख रुपया भुगतान करने का आदेश दिया गया है. दुष्कर्म का यह मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है.

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आठ गवाहों ने दी गवाहीः इस मामले में स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने कुल 8 गवाहों की गवाही कराई. इसके बाद सभी गवाहों ने इस घटना की पुष्टि की. इसके बाद पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376 एबी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाया. जिसके बाद आज सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया. इसमें दोषी को उम्र कैद और पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी.

अपनी भतीजी के साथ की थी दरिंदगीः यह घटना के एक नवम्बर 2021 की है. फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चाचा ने अपनी आठ वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब पीड़िता के मां-पिताजी अपने घर पर नहीं थे. तभी दुष्कर्मी लड़की को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

18 माह के मासूम से दुष्कर्म मामले में पिछले साल भी हुई थी उम्रकैदः इसके पहले भी ऐसे ही एक मामले में पिछले साल 2021 में पोक्सो कोर्ट ने एक दुष्कर्म आरोपी को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था. यह मामला बलिया थाना क्षेत्र का था. दरअसल, 4 फरवरी 2018 की शाम बलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शौच के लिए घर से बाहर गयी थी. उस दौरान अभियुक्त ने घर में घुसकर 18 माह की मासूम से दुष्कर्म किया. इस मामले में महिला ने बलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

Last Updated : Dec 17, 2022, 6:55 PM IST
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