बांका : कटोरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 के हत्या के एक मामले में बांका व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा (Life Imprisonment In a Murder Case) सुनाई है. श्यामसुंदर यादव हत्याकांड में अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जावेद अहमद खां की न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह सजा कटोरिया थाना क्षेत्र के रांगापाथर निवासी उमेश यादव, महराज यादव, कांग्रेस यादव व हरेराम यादव को सुनाई गई है.
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श्यामसुंदर यादव की घेरकर हुई थी हत्या : बताया जाता है कि श्यामसुंदर यादव (shyam sundar murder case banka) 25 मार्च 2015 को भागलपुर जाने के लिए अपने घर से निकले थे. इसी बीच नामजद अभियुक्तों ने जमीन व आपसी रंजिश में चंदामोड़ के पास घेरकर उसके पीठ में गोली मार दी थी. गोली लगने से श्याम सुंदर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था. जहां चिकित्सकों ने श्याम सुंदर को मृत घोषित कर दिया था.
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हत्या के 7 साल बात आया फैसला : इस मामले में मृतक के पुत्र पंकज यादव ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इधर घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे. सात साल बाद आये केस के फैसले से मृतक के घर वालों ने राहत की सांस ली है. इस मामले में पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया था. मुकदमा में सरकार की ओर से कृष्ण गोपाल पाठक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधारमण सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था.
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