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पटना हाई कोर्ट में 27 सितंबर से शुरू होगी फिजिकल माध्यम से सुनवाई

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Published : Sep 22, 2021, 6:57 AM IST

Patna High Court
Patna High Court

लंबे समय के बाद पटना हाई कोर्ट में 27 सितंबर से फिजिकल माध्यम से सुनवाई शुरू हो जाएगी. हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने जजों के साथ एक बैठक कर कोर्ट को फिजिकल माध्यम से सुनवाई के लिए खोले जाने पर चर्चा की. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में 27 सितंबर से पहले की तरह सामान्य फिजिकल अदालती सुनवाई शुरू होगी. पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति की पूरी टीम हाई कोर्ट की सुरक्षा समिति से मिली. इसमें जस्टिस ए. अमानुल्लाह (Justice A. Amanullah), जस्टिस आशुतोष कुमार (Justice Ashutosh Kumar), जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajiv Ranjan Prasad) व जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव (Justice Arvind Srivastava) शामिल रहे.

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सुरक्षा समिति के साथ बैठक के बाद चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) ने आगामी 27 सितंबर से फिजिकल कोर्ट शुरू करने की घोषणा की. इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस का रुख भी सकारात्मक रहा.

यह भी तय हुआ है कि कोर्ट के पांच दिनों के कार्य दिवस में चार दिन फिजिकल और एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में कामकाज होगा. कोर्ट में प्रवेश के लिये हाई कोर्ट परिसर के तीन मुख्य गेट को खोले जाएंगे. वकील संघों को भी दस-दस वकीलों के नाम सुझाने को कहा गया है. वे प्रवेश द्वार पर वकीलों की पहचान करेंगे.

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यह भी तय हुआ है कि संक्रमण फैलने की स्थिति में चीफ जस्टिस उचित कार्रवाई करेंगे. उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर हाई कोर्ट में फिजिकल कामकाज शुरू करने का अनुरोध किया था. इसके बाद चीफ जस्टिस ने उक्त मामले में इनसे हाई कोर्ट की सुरक्षा कमेटी से मिलने को कहा.

अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सह समन्वय समिति के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह व अन्य सदस्य शामिल थे.

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