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पटना में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, झारखंड का शराब माफिया राजन कुमार गिरफ्तार

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Published : Sep 3, 2022, 7:40 AM IST

पटना से शराब माफिया राजन कुमार गिरफ्तार हो गया है. राजन कुमार के विरुद्ध नालंदा थाना में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. पढ़ें पूरी खबर.

मद्य निषेध विभाग ने झारखंड के शराब माफिया राजन कुमार को पटना से किया गिरफ्तार
मद्य निषेध विभाग ने झारखंड के शराब माफिया राजन कुमार को पटना से किया गिरफ्तार

पटना : बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मद्य निषेध विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है. मद्य निषेध विभाग की टीम ने झारखंड के शराब माफिया राजन कुमार को पटना से गिरफ्तार (Jharkhand liquor trader Rajan arrested from Patna) कर लिया है. जिले के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में छापेमारी (Raid in Phulwari Sharif police station area) करते हुए कुल 360 लीटर विदेशी शराब, टाटा 407 एक कार एक फास्टैग और 7 मोबाइल के साथ राजन कुमार को गिरफ्तार किया है.

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उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज है मामला: राजन कुमार के विरुद्ध नालंदा थाना में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के वावजूद राजन कुमार बिहार के अवैध शराब कारोबारियों को शराब भेज रहा था. झारखंड से वाहनों द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की तस्करी कर के शराब कारोबारियों को भेजी जा रही थी. राजन कुमार के साथ बंटी बर्मा, सरवन गोप, नित्य प्रकाश, सोनू कुमार सिंह को भी मद्दनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है.

शराब कारोबारी का होगा पर्दाफाश: गिरफ्तार राजन कुमार से मद्य निषेध इकाई की टीम पूछताछ कर (team is interrogating arrested Rajan Kumar) रही है. पूछताछ से बिहार शराब कारोबारियों का पर्दाफाश होने की संभावना है. इस साल अब तक कुल 44 बड़े शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है.

बिहार में लागू है शराबबंदी कानून : बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है. इस कारण से जहरीली शराब से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में लोगों की मौत हो रही है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जहरीली शराब से हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है. गौरतलब है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी

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