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महावीर मंदिर से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, DM के समक्ष अभ्यावेदन देने के निर्देश

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Published : Oct 26, 2021, 11:11 PM IST

Patna High Court
Patna High Court

पटना में महावीर मंदिर के पास अखाड़ा परिषद की शाखा खोलने के मामले और सभा लगाने पर पटना जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाने के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.

पटना: षड्दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद और बिहार राज्य धार्मिक न्यास प्रदेश न्यास धारी संघ के सदस्यों को पटना (Patna) जंक्शन समीप महावीर मंदिर (Mahavir Mandir) के पास अखाड़ा परिषद की शाखा खोलने के मामले और सभा लगाने पर पटना जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाने के खिलाफ दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई.

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चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को पटना के डीएम के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है. श्रीसंत भगवान राम उर्फ बालक बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की.

बता दें कि पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर न्यास पर आधिपत्य की लड़ाई में महेंद्र दास की तरफ से उक्त अखाड़ा के सदस्य पिछले 8 से 10 सितम्बर तक पटना जंक्शन के पास जुटाने और सभा करने का एलान किया था.

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इसे पटना के जिला प्रशासन ने न्यास के सचिव किशोर कुणाल की शिकायत पर शांति और व्यवस्था के मद्देनजर रोकथाम का आदेश सितम्बर को जारी किया गया था. लोकहित याचिका की अधिवक्ता सुगंधा प्रसाद ने उक्त आदेश की कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए मुआवजे की भी मांग की थी.

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