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पटना मुख्य नहर बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमण को लेकर HC में सुनवाई टली

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Published : Jul 7, 2022, 5:29 PM IST

पटना हाईकोर्ट में मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर (Encroachment On Patna Main Canal) अतिक्रमण के मामले की सुनवाई टल गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया था कि नहर बांध पर अतिक्रमण की स्थिति को दानापुर के अंचलाधिकारी ने अपने जवाबी हलफनामा में स्वीकार किया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई टल गयी है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ, राज किशोर श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दानापुर के अंचलाधिकारी और दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को तलब किया था. कोर्ट ने इन अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया था कि उक्त नहर बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को दानापुर के अंचलाधिकारी ने अपने जवाबी हलफनामा में स्वीकार किया है.

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नहर के बांध पर अतिक्रणण को लेकर सुनवाई : अंचलाधिकारी ने अपने हलफनामा में यह भी कहा था कि बगैर किसी आवंटन के ही अतिक्रमणकारी अवैध रूप से रह रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अगले चार सप्ताह में कम से कम 70 फीसदी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा. सुनवाई के दौरान दानापुर के अंचलाधिकारी कोर्ट में मौजूद थे. सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा गया था लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया.

अतिक्रमण को लेकर आगे भी होगी सुनवाई : सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची भी अंचलाधिकारी को दी गई है. कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर ठोस अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया था. ताकि विभागीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो सके. इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

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