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लालू की सजा पर रेणु देवी का तंज, 'गीता में लिखा है.. जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा'

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Published : Feb 21, 2022, 5:31 PM IST

रेणु देवी
रेणु देवी

लालू की सजा पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी (Bihar Deputy CM Renu Devi) ने गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी. हम इसमें क्या कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर....

पटनाः चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव को पांच साल की सजा (Doranda treasury embezzlement case) सुनाई गई है. इसके बाद नेताओं की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा (Deputy CM Renu Devi statement on Lalu Yadav sentence) कि जो जैसा करता है, वैसा ही फल पाता है.

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बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के 32 साल पुराने मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में उन्हें पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था. इस फैसले के बाद अब लालू के राजनैतिक भविष्य पर ग्रहण लग गया है. एक्सपर्ट बताते हैं कि लालू प्रसाद को अभी कम से कम सलाखों के पीछे रहना होगा. "क्या लिखा है गीता में.. कर्म जैसा करेंगे, वैसा ही फल मिलेंगे. उन्होंने क्या किया ये हम नहीं जानते हैं. लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, हम क्या कर सकते हैं."- रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

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बता दें सजा का ऐलान होने के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा 'अन्याय असमानता से तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से, लड़ा हूं लड़ता रहूंगा डाल कर आंखों में आंखें.. सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता... उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें.'

आपको बता दें कि चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में (Doranda treasury case) दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुनाई. कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया.

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