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बिहार के 11 IPS अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्‍योरा, सभी के खिलाफ हो सकती है विभागीय कार्रवाई

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Published : May 7, 2022, 4:11 PM IST

बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसर (Eleven IPS officers of Bihar) ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्‍योरा नहीं दिया है. इस सभी को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर सभी पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी. पढ़ें ये रिपोर्ट..

11 आईपीएस अफसरों की संपत्ति का ब्‍योरा नहीं मिला
11 आईपीएस अफसरों की संपत्ति का ब्‍योरा नहीं मिला

पटना: बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों की संपत्ति का ब्‍योरा नहीं मिला (IPS officers not given property details) है. जिसे बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसको काफी गंभीरता से लिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होने की पूरी संभावना है. बता दें कि कई आईपीएस अधिकारियों ने साल 2020 की संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है.

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संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारी: शीलवर्धन सिंह महानिदेशक सीआईएसएफ, एएस राजन विशेष निदेशक आसूचना ब्यूरो, मनमोहन सिंह विशेष निदेशक आसूचना ब्यूरो, नीरज सिन्हा अपर पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएनडी प्रवीण वशिष्ठ अपर सचिव गृह मंत्रालय, प्रीता वर्मा सीईओ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, अरविंद कुमार संयुक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो, डॉक्टर परेश सक्सेना पुलिस महानिरीक्षक एसएसबी, जगमोहन उपनिदेशक एसआईबी देहरादून, पंकज कुमार दराद पुलिस महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना और ओएन भास्कर संयुक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो शामिल हैं.

11 आईपीएस अधिकारियों से मांगा जवाब: बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने 2020 की अपनी संपत्ति का ब्‍योरा अभी तक नहीं दिया है. विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है. इसके लिए संबंधित आईपीएस अफसरों को एक महीने का समय मिला है. एक महीने में संपत्ति का ब्‍योरा नहीं देने पर विभाग कार्रवाई करेगा. गृह विभाग द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के साथ ही बिहार सरकार के सेवकों को हर साल फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण विभाग को जमा करना होता है.

ब्योरा जमा नहीं करने पर होगी विभागीय कार्रवाई: संपत्ति का ब्योरा नहीं मिलने पर संबंधित आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित किया जाएगा. जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा. इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निदेशक एके सरण को लेटर भी लिखा है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 के लिए चल और अचल संपत्ति का ब्‍योरा विभाग को नहीं सौंपा है. फिलहाल, इन्हें एक महीने का समय दिया गया है. इसके बाद भी अगर ये संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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