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एके-47 मामले में बाहुबली अनंत सिंह को बाढ़ कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

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Published : Sep 25, 2019, 11:16 AM IST

कोर्ट में अनंत सिंह के वकील रजनीश कुमार और मधुसुदन सिंह ने दलील दी थी कि पुलिस ने विधायक के पुश्तैनी मकान से एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है. वह विधायक के विरोधी विवेका पहलवान का मकान अनंत सिंह के घर से सटा है. ऐसे में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता.

अनंत सिंह

पटना: बेउर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके-47 बरामदगी मामले में कोर्ट से झटका लगा है. उनकी मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रहीं. बाढ़ कोर्ट के एसीजेएम कुमार माधवेंद्र ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

वकीलों की दलील खारिज
कोर्ट में अनंत सिंह के वकील रजनीश कुमार और मधुसुदन सिंह ने पक्ष रखते हुए दलील दी थी कि पुलिस ने जहां से एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है, वह विधायक का पुश्तैनी मकान है. यह भी कहा कि विधायक के विरोधी विवेका पहलवान का मकान अनंत सिंह के घर से सटे हुए है. ऐसे में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन, कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अनंत सिंह के वकील सेशन कोर्ट जा सकते हैं.

अनंत सिंह को कोर्ट ले जाती पुलिस

पत्नी नीलम सिंह ने बताया था पति को बेकसूर
बता दें कि एके-47 बरामगदी मामले में फरार चल रहे मोकामा विधायक ने पिछले महीने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद बिहार पुलिस की टीम विधायक को पटना लेकर आई थी. मामले में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष बताया है. उनके मुताबिक ये विरोधियों की साजिश है जिसके तहत सरकार में शामिल कुछ लोगों ने उन्हें फंसाया है.

badh court denies bail
पुलिस के साथ बाहुबलि विधायक अनंत सिंह

अनंत सिंह के गंभीर आरोप
हाल ही में इस केस में न्याय की गुहार को लेकर अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और अपने पति की जान को खतरा बताया था. खुद अनंत सिंह इसे जेडीयू सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह और बाढ़ की पुलिस अधिकारी लिपि सिंह की साजिश बता चुके हैं.

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Body:पटना के बेउर जेल में बंद मोकामा बाहुबली विधायक को ak47 बरामदगी मामले में जमानत नहीं मिलने से झटका लगा है। वह कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी। लेकिन बाबाढ़ कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।

बता दें कि बाढ़ कोर्ट के एसीजेएम फर्स्ट कुमार माघवेंद्र ने एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी के मामले में अनंत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है।बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह के वकीलों ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि पुलिस जहां से एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया है वह विधायक का पुश्तैनी मकान है। यह भी कहां की विधायक के विरोधी विवेका पहलवान का मकान अनंत सिंह के घर से सटा हुआ है और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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