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PMCH में डायलिसिस और जीवनरक्षक मशीनों को लेकर HC सख्त, अधिकारियों को किया जवाब तलब

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Published : Jun 29, 2019, 8:10 AM IST

गया नगर निगम के आयुक्त कंचन कपूर के वित्तीय शक्ति व महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया गया हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच गया के मेयर वीरेन्द्र पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

पटना हाई कोर्ट.

पटना : पटना हाई कोर्ट ने पटना के पीएमसीएच अस्पताल में डायलिसिस मशीन और जीवनरक्षक मशीनों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व अस्पताल के अधीक्षक से जवाब तलब किया हैं. जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की.


कोर्ट को बताया गया कि इस अस्पताल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मरीज आते हैं, लेकिन यहां जीवन रक्षक मशीन ठप्प पड़े हैं. इसका खमियाजा मरीजों व उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है. आजकल डायबीटिज महामारी के रुप में फैल गया है, लेकिन अस्पताल में डायलिसिस मशीन भी काम नहीं कर रहा हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को फिर होगी.

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कंचन कपूर पर महत्वपूर्ण रोक

वहीं दूसरी तरफ, गया नगर निगम के आयुक्त कंचन कपूर के वित्तीय शक्ति व महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया गया हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच गया के मेयर वीरेन्द्र पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को स्वयं 22 जुलाई को कोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट को बताया गया है कि वे मनमाने ढंग से निर्णय लेते हैं. साथ ही वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित किया है.

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शहरी विकास और सड़क निर्माण विभाग द्वारा दायर किया गया जवाब

इसके अलावा पटना शहर के आस पास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मामले पर शहरी विकास और सड़क निर्माण विभाग द्वारा जवाब दायर किया गया. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई को तिथि बढ़ाने का अनुरोध कोर्ट से किया. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए मामलें की सुनवाई की तिथि 5 जुलाई निर्धारित की.

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अस्पतालों के रखरखाव और सफाई व्यवस्था 1 जुलाई को सरकार देगी जवाब

राज्य के सरकारी अस्पतालों में रखरखाव और सफाई व्यवस्था पर राज्य सरकार पटना हाई कोर्ट में 1 जुलाई को जवाब देगी. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ऐडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि यह गम्भीर मामला है, जिस पर अगली सुनवाई में पूरा ब्योरा सरकार पेश करेगी. याचिकाकर्ता विकास चंद्र ने अपना रिपोर्ट के सम्बंध में बताते हुए पालीगंज अस्पताल में दवा आपूर्ति में अनियमितता की जानकारी दी, तो कोर्ट ने सारी जानकारियां हलफ़नामा दाख़िल कर देने का निर्देश दिया .इस मामलें पर अगली सुनवाई 1जुलाई को की जाएगी.

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