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कोविड मृतक परिवारों को मुआवजा देना ही होगा : सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jun 30, 2021, 11:52 AM IST

Updated : Jun 30, 2021, 3:09 PM IST

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 (COVID-19) के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Compensation) का भुगतान करने के लिए छह सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश तैयार करे.

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक दायित्व डालती है. इस तरह की न्यूनतम राहत में धारा 12 (iii) के अनुसार अनुग्रह राशि भी शामिल है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि धारा 12 अनिवार्य प्रावधान नहीं है. कोर्ट ने कहा कि धारा 12 में 'होगा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रावधान अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है. कोर्ट ने राष्ट्रीय प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें.

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जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और रीपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी रिट याचिकाओं में केंद्र और राज्यों को उन लोगों के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिन्होंने COVID-19 बीमारी के कारण दम तोड़ दिया. याचिकाकर्ताओं ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में भी राहत मांगी.

न्यायमूर्ति एमआर शाह ने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुग्रह सहायता की सिफारिश नहीं करके अपने कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कहा कि, 'राहत के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर एक कर्तव्य है. रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कोविड 19 पीड़ितों के लिए राहत के न्यूनतम मानकों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कोविड के लिए अनुग्रह सहायता शामिल होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुग्रह सहायता के लिए न्यूनतम राहत की सिफारिश करने में विफल होकर धारा 12 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है.'

सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता; सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं :कोर्ट

कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के दायरे पर चर्चा करने के बाद कहा कि वह सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है. सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न जरूरतों और क्षेत्रों को पूरा करना है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, महामारी से प्रभावित प्रवासियों का कल्याण और सरकार को अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव से भी निपटना है.

कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुग्रह सहायता से सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ेगा. इसलिए मामले को राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि, 'किसी भी देश या राज्य के पास असीमित संसाधन नहीं हैं. इसका वितरण कई परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित है. इसलिए, हमें नहीं लगता कि केंद्र को एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित है. यह सरकार द्वारा तय किया जाना है. अंततः प्राथमिकताएं भी सरकार द्वारा तय की जानी हैं.'

कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा किया

कोर्ट ने एनडीएमए को डीएमए की धारा 12 (iii) के तहत अनिवार्य रूप से कोविड 19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि के लिए दिशा-निर्देशों के साथ आने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आगे कहा कि अनुग्रह सहायता के रूप में कितनी राशि दी जानी है, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है.

वे अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राशि तय करने पर विचार कर सकते हैं. वे आवश्यकता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत फंड की उपलब्धता और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद् द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं, राहत के न्यूनतम मानकों के लिए किए गए फंड आदि पर भी विचार कर सकते हैं. उपरोक्त निर्देशों को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मौत का सही कारण यानी कोविड 19 के कारण मृत्यु का कारण बताते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र / आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरल दिशानिर्देश तैयार किए जाएं.

केंद्र ने दिया हलफनामा

केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कोविड19 पीड़ितों के लिए 4 लाख रुपये मुआवजे की याचिका का विरोध किया. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि, 'यह एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरकारों के संसाधनों की सीमाएं हैं और अनुग्रह राशि के माध्यम से किसी भी अतिरिक्त बोझ से अन्य स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध धन कम हो जाएगा.' केंद्र ने यह स्वीकार किया कि प्रभावित परिवारों को सहायता की आवश्यकता है.

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गृह मंत्रालय ने कहा कि यह कहना गलत है कि सहायता केवल अनुग्रह सहायता के माध्यम से प्रदान की जा सकती है क्योंकि यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण होगा. गृह मंत्रालय के अनुसार प्रभावित समुदायों के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुधार को लेकर अधिक विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और टिकाऊ दृष्टिकोण होगा. गृह मंत्रालय ने इसके अलावा कहा है कि किसी चल रही बीमारी के लिए या लंबी अवधि की किसी भी आपदा घटना के लिए कई महीनों या वर्षों के लिए अनुग्रह राशि देने और एक बीमारी के लिए अनुग्रह राशि देने की कोई मिसाल नहीं है.

मृत्यु दर के बड़े हिस्से को नहीं देना उचित नहीं होगा और अनुचितता और अविवेकपूर्ण भेदभाव पैदा करेगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी उपाध्याय ने तर्क दिया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र पर कोविड-19 महामारी के पीड़ितों के लिए राहत को अधिसूचित करने का दायित्व बनता, जिसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। वकील ने तर्क दिया कि वित्तीय बाधाओं को वैधानिक दायित्व नहीं निभाने के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है.

Last Updated : Jun 30, 2021, 3:09 PM IST
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