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बिहार : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

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Published : Dec 19, 2020, 10:57 PM IST

समस्तीपुर जिले की विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई. आईपीसी की धारा 302, 376 एवं 6 पॉस्को धारा के तहत दोषी राम लाल महतो को दोषी पाया गया.

rape case convict sentenced to death
rape case convict sentenced to death

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले की विशेष न्यायालय द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है. 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

दलसिंहसराय थाना के पांड गांव के रहने वाले दोषी रामलाल महतो को कोर्ट ने दोषी पाया. एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 376, पॉस्को 6 के तहत रामलाल को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. मामला 3 जून 2018 का है. इस दोषी ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी.

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस वक्त से दोषी मंडल कारा में बंद था. कोरोना काल सामान्य होने के बाद आज विशेष न्यायालय पॉस्को के माननीय एडीजे 6 के न्यायाधीश श्री देशमुख ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. माननीय कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद मृत बच्ची के परिजनों ने खुशी जताते हुए बताया कि माननीय कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा था.

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