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Bihar Caste Census : बिहार में जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार का पक्ष सुनेगा कोर्ट.. आ सकता है फैसला

बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. कोर्ट बिहार सरकार का पक्ष सुनेगा और उसके बाद उम्मीद है कि आज ही फैसला सुना दिया जाए.

Supreme Court
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Published : Aug 21, 2023, 10:22 AM IST

पटनाः जातीय जणगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना था, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, वो संविधानों के प्रावधान के खिलाफ है. जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है. अब अदालत आज बिहार सरकार के पक्ष को सुनेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Bihar Caste Census : जातीय गणना को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, महागठबंधन और BJP आमने सामने

जातीय जणगणना पर आज कोर्ट ले सकती है निर्णयः इससे पहले 18 अगस्त को इस मामले में जो सुनवाई हुई थी. उसमें बिहार सरकार ने सराकार को बताया था कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है. आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं. आज एक बार फिर सराकर अपना पक्ष रखेगी और तमाम बिंदूओं पर विचार करने के बाद ही अदालत किसी निर्णय पर पहुंचेगी.

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जातीय जणगणना को पटना हाईकोर्ट ने ठहराया सहीः इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए जातीय जणगणना पर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके खिलाफ एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. अब सबकी नजर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिकी है.

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सरकार ने तेजी से कराया सर्वे का कामः आपको बता दें 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद सरकार ने जातीय गणना का काम दोबारा जोर शोर से शुरू कर दिया. सरकार की ओर से सभी जिले के डीएम को आदेश दिया गया कि कि जनगणना के बचे काम को जल्द पूरा करें. जिसके बाद सर्वे का काम तेजी से शुरू हो गया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है.

जातीय गणना के डेटा कलेक्शन का काम पूराः सूत्रों के मुताबिक डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है और उसे ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है. इस कार्य के लिए 500 करोड़ की राशि खर्च की गई है. सरकार का कहना है कि इस सर्वे से सिर्फ बिहार के लोगों की आर्थिक और जाति संबंधित जानकारी ली जा रही है, ताकी उसके अधार पर लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बनाईं जा सके.

पटनाः जातीय जणगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना था, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, वो संविधानों के प्रावधान के खिलाफ है. जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है. अब अदालत आज बिहार सरकार के पक्ष को सुनेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.

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जातीय जणगणना पर आज कोर्ट ले सकती है निर्णयः इससे पहले 18 अगस्त को इस मामले में जो सुनवाई हुई थी. उसमें बिहार सरकार ने सराकार को बताया था कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है. आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं. आज एक बार फिर सराकर अपना पक्ष रखेगी और तमाम बिंदूओं पर विचार करने के बाद ही अदालत किसी निर्णय पर पहुंचेगी.

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जातीय जणगणना को पटना हाईकोर्ट ने ठहराया सहीः इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए जातीय जणगणना पर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके खिलाफ एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. अब सबकी नजर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिकी है.

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सरकार ने तेजी से कराया सर्वे का कामः आपको बता दें 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद सरकार ने जातीय गणना का काम दोबारा जोर शोर से शुरू कर दिया. सरकार की ओर से सभी जिले के डीएम को आदेश दिया गया कि कि जनगणना के बचे काम को जल्द पूरा करें. जिसके बाद सर्वे का काम तेजी से शुरू हो गया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है.

जातीय गणना के डेटा कलेक्शन का काम पूराः सूत्रों के मुताबिक डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है और उसे ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है. इस कार्य के लिए 500 करोड़ की राशि खर्च की गई है. सरकार का कहना है कि इस सर्वे से सिर्फ बिहार के लोगों की आर्थिक और जाति संबंधित जानकारी ली जा रही है, ताकी उसके अधार पर लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बनाईं जा सके.

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