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पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Wife murder case in Unnao

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2024, 10:57 PM IST

उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने वर्ष 2019 में आरोप (Wife murder case in Unnao) लगाया था कि उसकी बहन की हत्या उसके पति ने ही गला दबाकर कर दी है. बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने सुनाई सजा (फोटो क्रेडिट ; Etv Bharat)

उन्नाव : जिले के मौरावां थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर 2019 में आरोप लगाया था कि उसकी बहन की हत्या उसके पति ने ही गला दबाकर कर दी है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी. जिसमें बुधवार को न्यायालय ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें उन्नाव के मौरावां थाना क्षेत्र के हिमी खेड़ा गांव के रहने वाले सुरेश वाजपेई ने 21 मई 2019 को मौरावां थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी बहन सन्नो की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व शिवाकांत अवस्थी पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम भदनांग थाना पुरवा जनपद उन्नाव के साथ हुई थी.

जिससे एक पुत्री व एक लड़का है. उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे जीजा शिवाकांत घरेलू बात को लेकर बहन को मारते पीटते रहते थे, जिससे 20 मई 2019 को समय करीब रात 10:00 बजे अपने ही घर के अंदर जीजा ने बहन सन्नो की गला दबाकर हत्या कर दी.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी थी. पुलिस ने आरोपी जीजा शिवाकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

जिसके बाद बुधवार को न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ममता सिंह ने शिवाकांत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने 25 हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

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