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बिना अभियुक्त की सहमति के जमानत याचिका दाखिल, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने दर्ज किया केस - Lucknow High Court

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2024, 8:40 AM IST

लखनऊ हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है.
लखनऊ हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है. (Photo credit; ETV Bharat)

जेल में बंद एक कैदी की सहमति के बिना ही उसकी जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई. इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है. मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर एनडीपीएस के केस में जेल में बंद एक अभियुक्त की जमानत याचिका बिना उसकी सहमति व निर्देश के दाखिल करने के मामले में सीबीआई ने अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है. उक्त मामले में अभियुक्त की जानकारी के बिना हाईकोर्ट व सत्र अदालत में जमानत याचिकाएं दाखिल की गईं थीं.

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे. दरअसल, खट्टू कुमार उर्फ छोटू उर्फ बउवा गोमती नगर थाने में एनडीपीएस के तहत दर्ज एक केस में जेल में बंद है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि सत्र अदालत व हाईकोर्ट में उसकी पहले भी कई जमानत याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं.

न्यायालय ने संदेह होने पर जमानत याचिका में पैरोकार के तौर पर शपथ पत्र दाखिल करने वाले शख्स को तलब किया. न्यायालय ने पाया कि लकी निषाद नाम के उक्त शख्स को अभियुक्त या उसका परिवार नहीं जानता है, न ही उसे जमानत मामले में शपथ पत्र दाखिल करने को अधिकृत किया गया है. इसके बाद मामले से जुड़ा सच सामने आ गया. इस पर न्यायालय ने सीबीआई को केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद मामले में कार्रवाई की गई.

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