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यूपी बजट 2024: छात्रवृत्ति के लिए 1882 करोड़ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ आवंटित

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 5, 2024, 3:22 PM IST

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योगी सरकार के यूपी के बजट 2024 (UP Budget 2024) में समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है. इसके तहत छात्रवृत्ति के लिए 1882 करोड़ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

लखनऊ : योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इस बार समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुसूचित जाति व समान वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 1862 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा समान वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 600 करोड़े रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.

वृद्धा पेंशन के लिए 7370 करोड़ : यूपी सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7370 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. पति की मृत्यु के बाद आश्रित महिलाओं के भरण-पोषण अनुदान के लिए 4073 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री ने बजट में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम योजना के तहत लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज में कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए भी बजट आवंटित किया है.

निराश्रित महिला पेंशन : महिला एवं बाल विकास को लेकर सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह कर दी गई है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है.

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के तहत 1 लाख रुपये से 10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है.

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